CBSE कक्षा 11 राजनीति विज्ञान नोट्स – अध्याय 8: स्थानीय सरकारें

  1. स्थानीय सरकारों का परिचय
    स्थानीय सरकारें किसी देश की लोकतांत्रिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। भारत में, स्थानीय सरकार प्रणाली लोकतंत्र में जमीनी स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करती है। यह नागरिकों को अपनी तत्कालीन समुदायों के निर्णय-निर्माण और शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर देती है। स्थानीय सरकारें शासन को लोगों के करीब लाती हैं, जिससे आवश्यक सेवाओं का वितरण और स्थानीय विकास सुनिश्चित होता है।

भारत में, स्थानीय सरकारों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है और ये शक्ति के विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये दो मुख्य स्तरों पर कार्य करती हैं:

  • ग्रामीण स्थानीय सरकार (पंचायते)
  • शहरी स्थानीय सरकार (नगरपालिकाएँ)
  1. स्थानीय सरकारों के लिए संविधानिक प्रावधान
    1992 में 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन स्थानीय शासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे। इन संशोधनों ने पंचायते और नगरपालिकाओं को स्वशासन के संस्थान के रूप में स्थापित करने का निर्देश दिया।

i. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) – ग्रामीण स्थानीय सरकार
पंचायती राज प्रणाली: 73वें संशोधन ने पंचायती राज प्रणाली को पेश किया, जो भारत में ग्रामीण स्थानीय सरकार का आधार है। यह प्रणाली लोगों को जमीनी स्तर पर शासन और निर्णय-निर्माण में शामिल करने के लिए बनाई गई है।
मुख्य विशेषताएँ:

  • तीन-स्तरीय संरचना: इस प्रणाली में तीन स्तर होते हैं:
    • ग्राम पंचायत (गांव स्तर)
    • पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर)
    • जिला परिषद (जिला स्तर)
  • सीधी चुनाव: ग्राम पंचायत के सदस्य सीधे गांव के लोग चुनते हैं। इसी प्रकार, ब्लॉक और जिला स्तरों पर भी चुनाव होते हैं।
  • सीटों का आरक्षण: 73वें संशोधन के तहत, प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है। पंचायतों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए।
  • शक्तियों का विकेंद्रीकरण: संविधान यह निर्देश देता है कि स्थानीय मामलों जैसे कृषि, शिक्षा, स्वच्छता, और स्वास्थ्य से संबंधित शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ पंचायती संस्थाओं को दी जाएं ताकि वे प्रभावी रूप से स्वशासी संस्थाएं बन सकें।
  • राज्य चुनाव आयोग: संशोधन यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य का अपना राज्य चुनाव आयोग हो, जो पंचायत चुनावों का संचालन करेगा।

ii. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) – शहरी स्थानीय सरकार
नगरपालिकाएँ: 74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं को शहरी शासन कार्यों जैसे जल आपूर्ति, सीवेज, कचरा प्रबंधन, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को अंजाम देने की शक्ति दी।
मुख्य विशेषताएँ:

  • दो प्रकार की नगरपालिकाएँ:
    • नगर पंचायत (ग्रामीण से शहरी में परिवर्तन करने वाले क्षेत्रों के लिए)
    • नगरपालिका (शहरी क्षेत्रों के लिए)
    • नगर निगम (बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए)
  • चुनाव और प्रतिनिधित्व: पंचायते की तरह, नगर निकायों के सदस्य भी सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। महिलाओं और SC/ST उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण शहरी स्थानीय निकायों पर भी लागू होता है।
  • महापौर और अध्यक्ष: नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है, जबकि नगर पंचायतों में अध्यक्ष होता है।
  • शहरी विकास कार्य: नगरपालिकाएँ शहरी योजनाओं, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की निर्माण, बाजारों का नियमन, और बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होती हैं।
  1. पंचायतों की संरचना और कार्यप्रणाली
    i. पंचायतों का तीन-स्तरीय प्रणाली
    पंचायती राज प्रणाली तीन स्तरों पर कार्य करती है:
  • ग्राम पंचायत (गांव स्तर):
    • कार्य: स्थानीय मुद्दों जैसे स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित काम करती है।
    • सदस्य: प्रत्येक गांव या गांवों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सदस्य।
    • सरपंच: ग्राम पंचायत का प्रमुख, जो सदस्यों में से चुना जाता है।
  • पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर):
    • कार्य: ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। यह ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों से संबंधित होती है और विभिन्न योजनाओं का समन्वय करती है।
    • सदस्य: ब्लॉक में विभिन्न गांवों के निर्वाचित प्रतिनिधि।
    • अध्यक्ष: पंचायत समिति का प्रमुख अध्यक्ष होता है।
  • जिला परिषद (जिला स्तर):
    • कार्य: राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जिला स्तर पर लागू करने का समन्वय करती है और पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को संसाधन उपलब्ध कराती है।
    • सदस्य: जिले के विभिन्न ब्लॉकों के निर्वाचित प्रतिनिधि।
    • अध्यक्ष: जिला परिषद का प्रमुख अध्यक्ष होता है।

ii. पंचायतों की शक्तियाँ और कार्य
पंचायते विभिन्न कार्य करती हैं, जैसे:

  • कृषि: सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना, सिंचाई प्रणालियों का प्रबंधन करना, और किसानों को समर्थन देना।
  • शिक्षा: प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रखरखाव करना।
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों को लागू करना और स्वास्थ्य केंद्र चलाना।
  • इन्फ्रास्ट्रक्चर: सड़कों, भवनों, और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।
  • सामाजिक कल्याण: समाज के कमजोर वर्गों जैसे गरीबों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रम प्रदान करना।

राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि वे पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए वित्तीय संसाधन और शक्तियाँ प्रदान करें।

  1. नगरपालिकाओं की संरचना और कार्यप्रणाली
    i. नगरपालिकाओं के प्रकार
  • नगर पंचायत: उन क्षेत्रों के लिए जो ग्रामीण से शहरी में संक्रमण कर रहे हैं, जहां शहरी विशेषताएँ उभर रही हैं।
    • कार्य: विकासशील क्षेत्र में बुनियादी संरचना और शहरी योजना से संबंधित समस्याओं का समाधान करना।
  • नगरपालिकाएँ: छोटे शहरी क्षेत्रों में कार्य करती हैं।
    • कार्य: शहरी मुद्दों जैसे स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बाजारों से संबंधित कार्य।
  • नगर निगम: बड़े शहरी क्षेत्रों जैसे शहरों और महानगरों में कार्य करती हैं।
    • कार्य: जल आपूर्ति, सीवेज, शहरी परिवहन, और निर्माण नियमों जैसे कई जिम्मेदारियों का समाधान करना।

ii. कार्य और जिम्मेदारियाँ
नगरपालिकाएँ निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं:

  • शहरी योजना: उचित ज़ोनिंग, भूमि उपयोग, और निर्माण नियमों को सुनिश्चित करना।
  • जल आपूर्ति और स्वच्छता: जल आपूर्ति का प्रबंधन, सीवेज सिस्टम की रखरखाव और कचरा निपटान सुनिश्चित करना।
  • सार्वजनिक स्वास्थ्य: स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना, अस्पतालों का प्रबंधन करना, और रोगों के प्रकोप को नियंत्रित करना।
  • सड़कें और परिवहन: उचित सड़क संरचना, सार्वजनिक परिवहन, और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करना।
  • शिक्षा और कल्याण: विद्यालयों, पार्कों, और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव करना।
  1. स्थानीय सरकारों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ
  • वित्तीय निर्भरता: स्थानीय निकाय अक्सर राज्य और केंद्रीय सरकार के अनुदानों पर निर्भर होते हैं, जो उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को सीमित कर सकते हैं।
  • शक्तियों का विकेंद्रीकरण: हालांकि 73वीं और 74वीं संशोधनों ने शक्तियों का विकेंद्रीकरण अनिवार्य किया, कई राज्य इस विकेंद्रीकरण में सुस्ती दिखाते हैं, जिसके कारण जमीनी स्तर पर शासन कमजोर होता है।
  • राजनीतिक हस्तक्षेप: स्थानीय निकायों को राज्य सरकारों से राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी स्वायत्तता और निर्णय-निर्माण की क्षमता कमजोर हो जाती है।
  • क्षमता और संसाधनों की कमी: स्थानीय सरकारों के पास जटिल मुद्दों जैसे शहरी योजना, स्वच्छता, और विकास को हल करने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान, संसाधन और बुनियादी ढांचा नहीं होता।
  • चुनाव और मतदाता भागीदारी: स्थानीय चुनावों में मतदाता उदासीनता और कम भागीदारी सामान्य है, जो स्थानीय निकायों की जवाबदेही और जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता को कम कर देती है।
  • लिंग और सामाजिक बहिष्कार: हालांकि महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए आरक्षण है, ये समूह समाजिक पूर्वाग्रहों के कारण अपने अधिकारों का प्रभावी रूप से प्रयोग करने में चुनौतियों का सामना करते हैं।
  1. भारत में स्थानीय सरकारों का महत्व
  • शासन का लोकतंत्रीकरण: स्थानीय सरकारें लोकतंत्र को लोगों के करीब लाती हैं और उन्हें जमीनी स्तर पर निर्णय-निर्माण में भाग लेने का अवसर देती हैं।
  • सेवाओं का प्रभावी वितरण: स्थानीय सरकारें स्थानीय मुद्दों को बेहतर तरीके से हल करने और सेवाओं के प्रभावी वितरण में सक्षम होती हैं।
  • सामाजिक और आर्थिक विकास: स्थानीय सरकारें विशिष्ट स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सकती हैं, समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करती हैं।
  • शक्ति का विकेंद्रीकरण: स्थानीय सरकारें विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती हैं, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों पर दबाव कम करने और बेहतर शासन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
  1. निष्कर्ष
    स्थानीय सरकारें भारत की लोकतांत्रिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पंचायती राज और नगरपालिकाओं के माध्यम से, ये जमीनी स्तर पर शासन सुनिश्चित करती हैं। वित्तीय निर्भरता, राजनीतिक हस्तक्षेप, और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद, स्थानीय सरकारें लोकतांत्रिक भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने स्थानीय शासन को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी और स्वायत्तता बढ़ी है। हालांकि, इन निकायों को पूरी तरह से सशक्त करने और उनके कार्यों को सुधारने के लिए आगे प्रयासों की आवश्यकता है।

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