अधिगम उद्देश्य
- एक महत्वपूर्ण नीति निर्णय कैसे लिया जाता है?
- संसद
- राजनीतिक कार्यकारी
- न्यायपालिका
एक महत्वपूर्ण नीति निर्णय कैसे लिया जाता है?
एक सरकारी आदेश
“13 अगस्त 1990 को, भारतीय सरकार ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया। इस ज्ञापन ने एक नई परिभाषित श्रेणी: सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) को 27% नौकरी आरक्षण का लाभ दिया। इस कोटे के लिए केवल पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को ही पात्र ठहराया गया था।”
निर्णय लेने वाले
भारतीय सरकार ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया। इसने बहस को जन्म दिया: कुछ लोगों ने इसे अन्यायपूर्ण माना, जबकि दूसरों का मानना था कि यह पिछड़े समुदायों को अवसर प्रदान करता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ‘इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ’ मामले में इस आदेश को वैध ठहराया। तब से, यह नीति प्रभावी है।
राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है?
“आधुनिक लोकतंत्रों में, संस्थाएँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये बैठकें, समितियाँ और दिनचर्या शामिल करती हैं। जबकि ये समय की देरी कर सकती हैं, ये व्यापक विचार-विमर्श सुनिश्चित करती हैं और जल्दबाजी में गलत निर्णयों से बचाती हैं।”
संसद
“आधुनिक लोकतंत्रों में, संसद की चर्चाएँ सरकारी निर्णयों को प्रभावित करती हैं। यदि संसद किसी निर्णय का विरोध करती है, तो सरकार उसे आगे नहीं बढ़ा सकती।”
हमें संसद की आवश्यकता क्यों है?
कानून बनाना: संसद कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखती है।
सरकारी निर्णय: सरकार को निर्णय लेने के लिए संसद का समर्थन चाहिए।
वित्तीय नियंत्रण: संसद सरकार के धन को नियंत्रित करती है।
बहस और चर्चाएँ: यह सार्वजनिक मुद्दों और राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करने का प्रमुख स्थान है।
संसद के दो सदन
भारत की संसद के दो सदन हैं:
राज्य सभा (राज्य सभा): सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
लोक सभा (लोगों का सदन): सीधे चुने गए सदस्य होते हैं, इसमें वास्तविक शक्ति होती है और यह निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका निभाती है।
मुख्य बिंदु:
कानून: दोनों सदन कानून पास करते हैं, लेकिन लोक सभा का दृष्टिकोण सामान्यत: महत्वपूर्ण होता है।
वित्तीय मामले: वित्तीय मामलों में लोक सभा को अधिक शक्ति प्राप्त होती है।
मंत्रिपरिषद: लोक सभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है।
राजनीतिक कार्यकारी
राजनीतिक और स्थायी कार्यकारी
सरकार = कार्यकारी
कार्यकारी रोज़मर्रा के निर्णयों को लागू करती है।
वे सरकार की नीतियों को लागू करते हैं।
तो, जब हम “सरकार” कहते हैं, तो इसका मतलब कार्यकारी होता है।
एक लोकतांत्रिक देश में, कार्यकारी के दो भाग होते हैं:
राजनीतिक कार्यकारी: चुने हुए नेता जो बड़े निर्णय लेते हैं।
स्थायी कार्यकारी (सिविल सेवाएं): नियुक्त अधिकारी जो दीर्घकालिक होते हैं, यहां तक कि जब सत्ताधारी दल बदलते हैं। वे राजनीतिक कार्यकारी की सहायता करते हैं और रोज़मर्रा की प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं।
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद
चुनाव: प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता।
नियुक्ति: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में बहुमत दल के नेता या गठबंधन के प्रमुख को नियुक्त करते हैं।
कार्यकाल: प्रधानमंत्री तब तक सत्ता में रहते हैं जब तक वे बहुमत दल या गठबंधन का नेतृत्व करते हैं।
मंत्रियों का चयन: प्रधानमंत्री संसद के सदस्यों से मंत्रियों का चयन करते हैं।
मंत्रिपरिषद: इसमें कैबिनेट मंत्री (शीर्ष नेता) और राज्य मंत्री (जूनियर मंत्री) शामिल होते हैं।
प्रधानमंत्री के अधिकार
- कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करना
- विभागों का समन्वय करना
- अंतिम निर्णय लेना
- मंत्रालयों की निगरानी करना
- मंत्री नेतृत्व
- बर्खास्तगी का अधिकार
- प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर मंत्रालय इस्तीफा दे देता है।
राष्ट्रपति
भारत का राष्ट्रपति सभी राजनीतिक संस्थाओं की निगरानी करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करें।
राष्ट्रपति का चुनाव लोग सीधे नहीं करते; सांसद और विधायक राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।
राष्ट्रपति के अधिकार में शामिल हैं:
- अपने नाम पर सरकारी गतिविधियों का संचालन करना।
- कानून और महत्वपूर्ण नीति निर्णय जारी करना।
- प्रमुख नियुक्तियाँ करना (जैसे, जज, गवर्नर, राजदूत)।
- अंतरराष्ट्रीय संधियों का निपटान करना।
- भारत की रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर के रूप में कार्य करना।
- महत्वपूर्ण रूप से, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं और प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं।
न्यायपालिका
सुप्रीम कोर्ट: राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च।
उच्च न्यायालय: राज्य स्तर पर।
जिला न्यायालय: स्थानीय स्तर पर।
एकीकृत न्यायपालिका: सुप्रीम कोर्ट सभी न्यायालयों को नियंत्रित करता है; इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं।
क्षेत्राधिकार:
- विवादों का समाधान करना:
- नागरिकों के बीच
- नागरिक और सरकार के बीच
- राज्य सरकारों के बीच
- संघ और राज्य सरकारों के बीच
स्वतंत्रता: न्यायपालिका को विधायिका या कार्यकारी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता; न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं।
नियुक्तियाँ: राष्ट्रपति न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह और मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से नियुक्त करते हैं।
हटाने का तरीका: संसद में दो-तिहाई बहुमत से अभियोजन प्रस्ताव द्वारा ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है।
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